बिहार वोटर Annexure D फॉर्म 2025: वोटर कार्ड पूर्व आवेदन में Annexure D फॉर्म भरना होगा, तभी बनेगा वोटर कार्ड? – पूरी प्रक्रिया और जानकारी

बिहार वोटर Annexure D फॉर्म 2025: वोटर कार्ड पूर्व आवेदन में Annexure D फॉर्म भरना होगा, तभी बनेगा वोटर कार्ड? – पूरी प्रक्रिया और जानकारी

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बिहार में वोटर कार्ड (Voter ID Card) बनवाने या अपडेट करने की प्रक्रिया में एक नया बदलाव आया है। निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने बिहार राज्य के लिए Annexure D फॉर्म को अनिवार्य कर दिया है। यदि आप नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं या पहले से आवेदन कर चुके हैं, तो अब Annexure D फॉर्म भरना जरूरी हो गया है। यह फॉर्म विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास एड्रेस प्रूफ (पते का प्रमाण) नहीं है या जो बिना दस्तावेजों के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराना चाहते हैं। सवाल उठता है कि क्या Annexure D फॉर्म न भरने पर वोटर कार्ड नहीं बनेगा? जवाब है – हां, यदि आपके पास मानक दस्तावेज नहीं हैं, तो यह फॉर्म भरना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

यह आर्टिकल Bihar Voter Annexure D Form 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। हम बताएंगे कि Annexure D फॉर्म क्या है, क्यों जरूरी है, किसे भरना होगा, ऑनलाइन भरने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, स्टेटस चेक कैसे करें, और अन्य महत्वपूर्ण टिप्स। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट, बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, और 1 सितंबर 2025 तक के नवीनतम अपडेट्स पर आधारित है। हम सरल भाषा में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें और घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकें।

Bihar Voter Annexure D Form 2025 क्या है? एक संक्षिप्त परिचय

Annexure D फॉर्म निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक विशेष फॉर्म है, जो बिहार में वोटर कार्ड आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा है। यह फॉर्म मुख्य रूप से उन आवेदकों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास एड्रेस प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि) उपलब्ध नहीं है। Annexure D फॉर्म एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) है, जिसमें आवेदक अपने पते और पहचान की जानकारी खुद घोषित करता है। यह फॉर्म Form 6 (नया वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए) या Form 8 (सुधार के लिए) के साथ जुड़ा हुआ है।

2025 में, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत यह फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट रखना, डुप्लिकेट एंट्रीज को रोकना, और बिना दस्तावेजों वाले वैध आवेदकों को शामिल करना है। यदि आपके पास मानक दस्तावेज हैं, तो Annexure D फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं हैं, तो यह फॉर्म भरना ही होगा। अन्यथा, आपका वोटर कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या प्रक्रिया रुक सकती है।

यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे Voters Services Portal (VSP) पर भरा जा सकता है। 2025 में, बिहार में लगभग 7.5 करोड़ वोटर हैं, और SIR प्रक्रिया के तहत 1 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। Annexure D फॉर्म भरने से BLO (Booth Level Officer) द्वारा स्थानीय जांच के आधार पर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यह बदलाव 2024 के अंत में ECI द्वारा लागू किया गया था, और 2025 में यह पूरी तरह सक्रिय है।

Bihar Voter Annexure D Form 2025 क्यों जरूरी है? और क्या वोटर कार्ड के लिए अनिवार्य है?

Annexure D फॉर्म बिहार में वोटर कार्ड आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जारी किया गया है, लेकिन यह कुछ मामलों में अनिवार्य है। मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

  1. एड्रेस प्रूफ की कमी: यदि आपके पास मानक दस्तावेज (जैसे आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) नहीं हैं, तो Annexure D फॉर्म के माध्यम से आप स्व-घोषणा कर सकते हैं। BLO स्थानीय जांच (जैसे पड़ोसियों से सत्यापन) के आधार पर आवेदन को स्वीकृत करेगा।
  2. SIR प्रक्रिया का हिस्सा: 2025 में बिहार में चल रही Special Intensive Revision (SIR) के तहत, सभी मौजूदा और नए वोटरों को दस्तावेज अपडेट करने हैं। यदि दस्तावेज नहीं हैं, तो Annexure D फॉर्म भरना पड़ता है। ECI ने 6 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया कि दस्तावेज न होने पर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है, लेकिन Annexure D के बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
  3. वोटर कार्ड बनाने के लिए अनिवार्यता: हां, यदि आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो Annexure D फॉर्म भरना अनिवार्य है। अन्यथा, Form 6 या Form 8 का आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ECI के अनुसार, 14% से कम वोटरों ने दस्तावेज जमा किए हैं, इसलिए यह फॉर्म वैकल्पिक लेकिन आवश्यक मामलों में अनिवार्य है। बिना इसके, वोटर कार्ड नहीं बनेगा या नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा।
  4. लाभ: यह फॉर्म उन गरीब या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। 2025 में, बिहार में 1 करोड़ से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिनमें से कई Annexure D पर आधारित हैं।

यदि आपके पास दस्तावेज हैं, तो सीधे Form 6 भरें। लेकिन यदि नहीं, तो Annexure D फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी करें। ECI ने 30 जून 2025 को प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया कि दस्तावेज न होने पर भी आवेदन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन Annexure D अनिवार्य है।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: किसे भरना होगा?

Annexure D फॉर्म सभी को भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए यह अनिवार्य है। नीचे विस्तार से बताया गया है:

  1. नए वोटर कार्ड आवेदक: 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, और जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है।
  2. मौजूदा वोटरों के लिए: यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन एड्रेस अपडेट करना है या दस्तावेज नहीं हैं, तो Form 8 के साथ Annexure D भरें।
  3. दस्तावेज न होने वाले: ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, प्रवासी मजदूर, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आधार या अन्य प्रूफ नहीं बना पाए।
  4. SIR 2025 के तहत: बिहार में चल रही Special Intensive Revision में सभी वोटरों को फॉर्म जमा करने हैं। दस्तावेज न होने पर Annexure D अनिवार्य।
  5. अन्य मामले: नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए Form 7 के साथ यदि जरूरी हो।

यदि आपके पास दस्तावेज हैं (जैसे आधार, राशन कार्ड), तो Annexure D की जरूरत नहीं। लेकिन 2025 में ECI ने बिहार के लिए इसे वैकल्पिक लेकिन महत्वपूर्ण बनाया है। लगभग 20% आवेदक Annexure D का उपयोग कर रहे हैं।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: आवश्यक दस्तावेज

Annexure D फॉर्म भरने के लिए मानक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्व-घोषणा पर आधारित है। लेकिन बेसिक पहचान और सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपयोगी हैं:

  1. पहचान प्रमाण:
    • आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
    • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं मार्कशीट।
    • पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस (यदि हो)।
  2. पते का वैकल्पिक प्रमाण:
    • राशन कार्ड, बिजली बिल, या किराया समझौता (यदि हो)।
    • यदि कुछ नहीं, तो Annexure D में स्व-घोषणा करें।
  3. मोबाइल नंबर:
    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP के लिए।
    • ईमेल आईडी (वैकल्पिक)।
  4. फोटो और हस्ताक्षर:
    • पासपोर्ट साइज फोटो (स्कैन कॉपी)।
    • डिजिटल हस्ताक्षर।
  5. अन्य:
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण के लिए)।
    • निवास प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।

नोट: Annexure D फॉर्म के साथ Form 6 या Form 8 जमा करें। BLO स्थानीय जांच करेगा। दस्तावेज न होने पर भी फॉर्म स्वीकार किया जाता है, लेकिन सत्यापन जरूरी।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: ऑनलाइन भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप

Annexure D फॉर्म भरना बहुत आसान है और इसे घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिया गया है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    • Voters Services Portal (VSP) voters.eci.gov.in पर जाएं।
    • या बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की साइट ceoelection.bihar.gov.in से लिंक प्राप्त करें।
    • होमपेज पर “New Voter Registration” या “Fill Form 6” विकल्प चुनें।
  2. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें:
    • यदि पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो मोबाइल नंबर या EPIC नंबर से लॉगिन करें।
    • नए यूजर के लिए “Sign Up” पर क्लिक करें।
    • नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और आधार नंबर दर्ज करें।
    • OTP सत्यापन पूरा करें।
  3. Annexure D विकल्प चुनें:
    • फॉर्म भरते समय “Fill Annexure-D (Bihar)” विकल्प दिखेगा।
    • “Fill Annexure-D (Bihar)” पर क्लिक करें।
    • यदि Form 6 भर रहे हैं, तो एड्रेस प्रूफ सेक्शन में Annexure D का विकल्प चुनें।
  4. फॉर्म भरें:
    • व्यक्तिगत विवरण: नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग।
    • पते का विवरण: पूरा पता, गांव/वार्ड, तहसील, जिला।
    • स्व-घोषणा: Annexure D में घोषणा करें कि जानकारी सही है और दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
    • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • कैप्चा कोड दर्ज करें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें (यदि उपलब्ध):
    • पहचान प्रमाण (आधार/जन्म प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
    • यदि कोई दस्तावेज नहीं, तो स्व-घोषणा पर निर्भर रहें।
  6. फॉर्म सबमिट करें:
    • सभी विवरण जांचें और “Submit” पर क्लिक करें।
    • रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखें।
    • BLO (Booth Level Officer) 7-15 दिनों में सत्यापन करेगा।
  7. स्टेटस चेक करें:
    • VSP पोर्टल पर लॉगिन करके “Track Application Status” चुनें।
    • रेफरेंस नंबर दर्ज करें।
    • SMS अलर्ट भी मिलेगा।

ऑफलाइन प्रक्रिया: यदि ऑनलाइन समस्या हो, तो नजदीकी BLO या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) से फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म भरकर जमा करें।

महत्वपूर्ण टिप्स:

  • कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
  • मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
  • BLO सत्यापन के समय घर पर रहें।
  • 2025 में SIR के तहत अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 थी, लेकिन Annexure D के लिए विस्तार संभव।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: स्टेटस चेक कैसे करें?

आवेदन के बाद स्टेटस चेक करना जरूरी है। नीचे प्रक्रिया:

  1. पोर्टल पर जाएं: voters.eci.gov.in पर जाएं।
  2. लॉगिन करें: मोबाइल/EPIC से लॉगिन।
  3. ट्रैक स्टेटस: “Track Application Status” चुनें।
  4. विवरण दर्ज करें: रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, या आधार।
  5. सर्च करें: स्टेटस दिखेगा (Pending, Verified, Approved, Rejected)।
  6. SMS चेक: 1950 पर कॉल करें या SMS भेजें।

यदि रिजेक्ट हो, तो कारण देखें और सुधार करें।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: महत्वपूर्ण तिथियां और लाभ

  • SIR अंतिम तिथि: 26 जुलाई 2025 (विस्तार संभव)।
  • सत्यापन: 15-30 दिनों में।
  • वोटर कार्ड डिलीवरी: 45 दिनों में।
  • लाभ: वोटर कार्ड से वोटिंग, पहचान प्रमाण, सरकारी योजनाओं में मदद।

Bihar Voter Annexure D Form 2025: FAQs

Q1: Annexure D फॉर्म क्या है? A: स्व-घोषणा फॉर्म एड्रेस प्रूफ न होने पर।

Q2: क्या अनिवार्य है? A: दस्तावेज न होने पर हां।

Q3: कैसे भरें? A: VSP पोर्टल पर ऑनलाइन।

Q4: स्टेटस कैसे चेक करें? A: पोर्टल पर ट्रैक स्टेटस से।

Q5: हेल्पलाइन क्या है? A: 1950 या स्थानीय ERO।

निष्कर्ष

Bihar Voter Annexure D Form 2025 वोटर कार्ड प्रक्रिया को सरल बनाता है। दस्तावेज न होने पर इसे भरें, अन्यथा सीधे Form 6। समय पर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए voters.eci.gov.in चेक करें। शुभकामनाएं!

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KRISHNA YADAV मैं "देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के जन्म भूमि " SIWAN का रहने वाला हूँ और मेरी पहचान एक डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, और यूट्यूबर के रूप में है। मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार Education से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते आ रहा हूँ। मेरा मकसद है कि हर व्यक्ति को डिजिटल जानकारी और संसाधनों का लाभ मिल सकें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरियों, और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने राज्य और देश के विकास में इस छोटे से योगदान के माध्यम से मदद कर पा रहा हूँ।

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